🇮🇳 जीएसटी कैलकुलेटर
कर बँटेगा या एक साथ लगेगा, यह आपूर्ति के स्थान पर निर्भर करता है। राशि डालें, स्लैब चुनें और बताएँ कि बिक्री राज्य की सीमा पार करती है या नहीं – या जीएसटी सहित क़ीमत से कर अलग करें।
संक्षिप्त उत्तर: जीएसटी = कर योग्य मूल्य × दर। उदाहरण: ₹10,000 पर 18% जीएसटी ₹1,800 होता है – राज्य के भीतर ₹900 सीजीएसटी और ₹900 एसजीएसटी में बँटकर, या दूसरे राज्य में ₹1,800 आईजीएसटी के रूप में – कुल ₹11,800।
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जीएसटी कैलकुलेटर के इनपुट
परिणाम
जीएसटी सहित कुल राशि
₹11,800.00
18% की दर से ₹1,800.00 जीएसटी
| कर योग्य मूल्य | ₹10,000.00 |
| सीजीएसटी (9%) | ₹900.00 |
| एसजीएसटी / यूटीजीएसटी (9%) | ₹900.00 |
| कुल जीएसटी | ₹1,800.00 |
| बिल की कुल राशि | ₹11,800.00 |
₹10,000.00 के कर योग्य मूल्य पर जीएसटी
| दर | सीजीएसटी | एसजीएसटी | आईजीएसटी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 3% | ₹150.00 | ₹150.00 | ₹300.00 | ₹10,300.00 |
| 5% | ₹250.00 | ₹250.00 | ₹500.00 | ₹10,500.00 |
| 12% | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹1,200.00 | ₹11,200.00 |
| 18% | ₹900.00 | ₹900.00 | ₹1,800.00 | ₹11,800.00 |
| 28% | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹2,800.00 | ₹12,800.00 |
| 40% | ₹2,000.00 | ₹2,000.00 | ₹4,000.00 | ₹14,000.00 |
जीएसटी की गणना कैसे होती है
भारत का माल और सेवा कर (जीएसटी) आपूर्ति के कर योग्य मूल्य पर लगता है। राज्य के भीतर बिक्री पर यह केंद्र (सीजीएसटी) और राज्य (एसजीएसटी, या केंद्र शासित प्रदेश में यूटीजीएसटी) के बीच बराबर बँटता है। अंतर-राज्यीय बिक्री या आयात पर पूरी राशि एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) होती है, जिसे केंद्र वसूलता है।
जीएसटी = कर योग्य मूल्य × दर ÷ 100 · सीजीएसटी = एसजीएसटी = जीएसटी ÷ 2 · कुल = कर योग्य मूल्य + जीएसटी
उदाहरण: महाराष्ट्र के भीतर 18% की दर वाली ₹10,000 की सेवा → सीजीएसटी ₹900 + एसजीएसटी ₹900 = ₹1,800 जीएसटी; बिल की कुल राशि ₹11,800। अगर बिल कर्नाटक के ग्राहक को जाए, तो इसकी जगह ₹1,800 आईजीएसटी लगेगा।
रिवर्स जीएसटी (कर सहित क़ीमत)
कर योग्य मूल्य = कर सहित क़ीमत ÷ (1 + दर ÷ 100)
₹11,800 ÷ 1.18 = ₹10,000। कर सहित क़ीमत में से सीधे 18% कभी न घटाएँ – इससे ₹9,676 आएगा, जो ग़लत है।
जीएसटी दर स्लैब
| दर | आम वस्तुएँ / सेवाएँ |
|---|---|
| 0% | ताज़ी उपज, दूध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ |
| 3% | सोना, चाँदी और आभूषण |
| 5% | पैकेटबंद ज़रूरी खाद्य पदार्थ, रोज़मर्रा की कई वस्तुएँ |
| 18% | ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ, पेशेवर सेवाओं सहित |
| 40% | विलासिता और हानिकारक (सिन) वस्तुएँ |
22 सितंबर 2025 से 12% और 28% के स्लैब का अधिकांश हिस्सा 5% और 18% में मिला दिया गया, लेकिन बची हुई वस्तुओं और पुराने बिलों के लिए इन्हें अब भी चुना जा सकता है।
सुझाव
- दर की पुष्टि के लिए अपने उत्पाद या सेवा का एचएसएन या एसएसी कोड देखें।
- पंजीकृत ख़रीदार आम तौर पर कारोबारी ख़रीद पर चुकाए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं।
- सीजीएसटी/एसजीएसटी या आईजीएसटी का फ़ैसला केवल विक्रेता की जगह से नहीं, आपूर्ति के स्थान से होता है।
केवल जानकारी के लिए अनुमान, यह वित्तीय या कर संबंधी सलाह नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जीएसटी सहित क़ीमत से जीएसटी कैसे निकालें?
जीएसटी सहित राशि को 1 + दर से भाग दें। 18% जीएसटी सहित ₹11,800 ÷ 1.18 = ₹10,000 कर योग्य मूल्य, यानी जीएसटी ₹1,800 है। ऊपर “जीएसटी घटाएँ” चुनें, यह हिसाब अपने-आप हो जाएगा।
आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी + एसजीएसटी कब लगता है?
अगर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हों, तो कर सीजीएसटी और एसजीएसटी (या यूटीजीएसटी) में बराबर बँटता है। दो राज्यों के बीच आपूर्ति और आयात पर पूरी राशि आईजीएसटी के रूप में लगती है।
जीएसटी के मौजूदा स्लैब कौन-से हैं?
22 सितंबर 2025 से ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ 5% की रियायती दर या 18% की मानक दर में आती हैं, और विलासिता व हानिकारक वस्तुओं पर 40% है। सोने पर 3% जैसी विशेष दरें अब भी लागू हैं, और कुछ वस्तुओं तथा पुराने बिलों के लिए 12% और 28% बने हुए हैं।
क्या जीएसटी छूट के बाद की क़ीमत पर लगता है?
हाँ, आपूर्ति के समय बिल पर दिखाई गई छूट कर योग्य मूल्य को घटा देती है, इसलिए जीएसटी छूट के बाद की क़ीमत पर ही लगता है।
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